क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या पर डीएसओ ने की कार्रवाई
दुकान पर रेट बोर्ड, सूची बोर्ड, टोल फ्री नंबर प्रदर्शित नहीं,मौके पर पहुंचा भी नही कोटेदार
आजमगढ़ : खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की पुष्टि होने पर जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने शुक्रवार को विकास खंड अहरौला की ग्राम पंचायत दखिनगांवा की उचित दर विक्रेता नंदूराम चौरसिया की दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने जांच आख्या प्रस्तुत की थी कि पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को निर्धारित मूल्य दो रुपये प्रति किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल के स्थान पर तीन रुपये प्रति किलो गेहूं और चार रुपये प्रति किलो चावल वितरित किया गया। निर्धारित प्रति यूनिट पांच किलो के स्थान पर कम खाद्यान्न वितरित किया गया। अंत्योदय कार्ड धारकों को निर्धारित 35 किलो के स्थान पर दो से चार किलो कम खाद्यान्न वितरित किया गया। अंत्योदय कार्डधारकों को 85 रुपये के स्थान पर 120 रुपये लिए गए। उचित दर विक्रेता की दुकान पर रेट बोर्ड, सूची बोर्ड, टोल फ्री नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया था। जांच के समय दुकान भी बंद पाई गई। दूरभाष पर बुलाने के बाद भी मौके पर नहीं आए। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने दो से तीन घंटे इंतजार किया,उसके बाद भी नहीं आए। आख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश2016 में दिए गए प्रावधानों एवं अनुबंध पत्र के शर्तों का उल्लंघन पाया गया।
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