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आज़मगढ़: 12 जून को मतदान के चलते 48 घंटे पहले से बंद रहेंगी मदिरा की दुकाने


पंचायत उप चुनाव के चलते डीएम ने जारी किया आदेश

14 जून मतगणना दिवस को कार्य समाप्ति तक बन्द रहेंगी आबकारी दुकाने

आजमगढ़ 11 जून-- कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ओर 08 किमी0 की परिधि में मतदान समाप्ति के लिए नियम समय से 48 घण्टे पूर्व या मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के समय से मतगणना की समाप्ति तक मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकानों को पूर्णतया बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद के विकास खण्ड के ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र/स्थलों पर सदस्य ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पद/वार्ड पर मतदान दिनांक 12 जून 2021 पूर्वान्ह 7ः00 बजे से अपरान्ह 6ः00 बजे तक होना है। 
इसके अनुपालन मंे संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम-1910 की धाना-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोेग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि दिनांक 12 जून 2021 मतदान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ की समस्त फुटकर दुकानें 10 जून 2021 को सायं 6ः00 बजे से 12 जून 2021 को सायं 6ः00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जो बाद में हो, बन्द रहेंगे तथा दिनांक 14 जून 2021 मतगणना दिवस के अवसर पर पूर्वान्ह 8ः00 बजे से मतगणना समाप्ति तक जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड रानी की सराय, तहबरपुर, मुहम्मदपुर, पल्हनी, लालगंज, ठेकमा, तरवाॅ, मेंहनगर, जहानागंज, सठियांव, बिलरियागंज, महराजगंज, हरैया, फूलपुर, पवई, मार्टीनगंज, कोयलसा, अतरौलिया, अहिरौला मतगणना स्थल से 08 किमी0 की परिधि में आने वाली समस्त फुटकर आबकारी की दुकानें बन्द रहेंगे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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