.

.

.

.
.

आज़मगढ़: डीएम ने जिले में एम्बुलेंस सेवा के लिए दरें निर्धारित किया


आक्सीजन रहित एम्बुलेंस 1000 रु0 10 किमी व ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1500 रु0 10 किमी की रेट तय हुई


निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन/कन्ट्रोल रूम पर करें- डीएम

आजमगढ़ 08 मई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी द्वितीय लहर से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल / कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायते प्राप्त हो रही है। अतएव उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत निर्धारित कर दी जाये, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके। अतएव कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थतियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविङ-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद आजमगढ़ में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि आक्सीजन रहित एम्बुलेंस 1000 रु0 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् रु0 100 प्रति किमी की दर से, आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1500 रु0 10 किमी की दूरी तक, उसके पश्चात् रु0 100 प्रति किमी की दर से तथा वेंटीलेटर सपोर्टेड/वाई पैप एम्बुलेंस 2500 रु0 10 किमी की दूरी तक तथा उसके पश्चात रु0 200 प्रति किमी की दर से निर्धारित किया गया है। उपरोक्तानुसर निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर / धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व पुलिस कन्ट्रोल रूम नम्बर 9454417473 पर दर्ज करा सकते हैl
उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सुधीर जायसवाल पुलिस अधीक्षक (यातायात) मोबाइल नम्बर 9454457767 तथा संतोष कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आजमगढ़ मोबाइल नम्बर 9452708276 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहनों स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। ऐसे वाहन चालक/स्वामी जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज / परिजनों से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/ एम्बुलेंस चालक के विरूद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1857 उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली -2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment