जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई थी
आजमगढ़: जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन) की अदालत ने शनिवार को 12 कारोबारियों पर कुल दो लाख 78 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेशित किया है कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक माह के अंदर राजकोष में जमा करें, अन्यथा आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठान संचालकों, कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया गया है। उसमें अच्छेलाल पुत्र सुंदरी प्रसाद रानीपुर गंभीरपुर, अमनलाल यादव पुत्र रामप्रसाद बेलइसा सिधारी, लल्लन प्रसाद गुप्ता पुत्र नीबू लाल गोविदपुर अतरौलिया, श्रवण कुमार चौरसिया पुत्र छेदी चौरसिया सुंभी जहानागंज, रमेश यादव पुत्र शोभनाथ यादव फूलपुर, गोविद पुत्र रामप्रीत भोराजकला अतरौलिया, मुन्ना यादव पुत्र केशव प्रसाद जीयनपुर, बेलाल रफीक पुत्र रफीक अहमद शाहपुर मौलानी, मेसर्स मद्धेशिया ट्रेडर्स जियापुर मेहनाजपुर, मंशा देवी पत्नी राजू मद्घेशिया जियापुर मेंहनाजपुर, राजू मद्धेशिया पुत्र विश्वंभर मद्धेशिया जियापुर मेंहनाजपुर और कैलाश पुत्र कोदई यादव एकडंगी अतरौलिया शामिल हैं।
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