वेतन से तीन बराबर किस्तों में 25 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूल करनें के निर्देश
आजमगढ़: खण्ड विकास अहरौला क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोतवालीपुर में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने के एम मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने खण्ड विकास अधिकारी अहरौला के वेतन से तीन बराबर किस्तों में 25 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूल करके वादी मुकदमा सभाजीत को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया है। बताते चलें कि ग्राम खण्ड विकास अहरौला क्षेत्र के ग्राम कोतवालीपुर के सभाजीत यादव एडवोकेट ने अपने गांव में ब्लाक स्तर से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में 2013 में पांच बिन्दुओं पर खण्ड विकास अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर सभाजीत ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया लेकिन उन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सूचनायें उपलब्ध नहीें कराई गई। जिससे क्षुब्ध होकर वादी ने 2015 में राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया था। जहां प्रतिवादी खण्ड विकास अधिकारी अहरौला के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। सन् 2015 से लम्बित से मामले की सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त राज्य सूचना आयुक्त ने पाया कि खण्ड विकास अधिकारी अहरौला द्वारा वादी सभाजीत यादव एडवोकेट को जानबूझ कर देर से सूचनायें देने का दोषी पाते हुए उनके वेतन से 25 हजार रूपये अर्थदण्ड वसूल कर वादी सभाजीत को दिये जाने का आदेश पारित कर दिया। दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के अपने आदेश के बावत राज्य सूचना आयुक्त ने रजिस्ट्रार उप्र राज्य सूचना आयोग को अवगत कराते हुए खण्ड विकास अधिकारी अहरौला के वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में 25 हजार रूपये वसूल कर सभाजीत यादव को भुगतान किये जाने का निर्देश भी पारित कर दिया है।
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