निर्धारित सीमा से अधिक फीस लिया जाना महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 का उल्लंघन माना जायेगा - सीएमओ
आजमगढ़। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया है कि प्रदेश के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के जांच हेतु रेट निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने की दर रू0 700 (सात सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित) तथा निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू0 900 (नौ सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है। आरटीपीसीआर जांच हेतु उक्त निर्धारित सीमा से अधिक फीस लिया जाना एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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