अर्थदण्ड की राशि एक महीने में जमा हो, नही तो आरसी जारी कर होगी वसूली-एडीएम प्रशासन
आजमगढ़: जांच के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावटी की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन) की अदालत ने शुक्रवार को 19 कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर कुल चार लाख 78 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। निर्देशित किया है कि अर्थदंड की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक माह के अंदर राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठान संचालकों, कारोबारियों व आपूर्तिकर्ताओं पर अर्थदंड लगाया गया है उसमें दयाराम निवासी निजामाबाद-25 हजार रुपये, मंसूर अली कप्तानगंज चौक- 25 हजार रुपये, सरवन कुमार सरायमोहन तरवां-24 हजार रुपये, राहुल गोड़ दौलताबाद कादीपुर जहानागंज-25 हजार रुपये, विनोद कुमार गुप्ता वार्ड नंबर सात जहांगीर नगर मेंहनगर- 25 हजार रुपये हैैं। इसके अलावा अशोक माहुल अहरौला-18 हजार रुपये, सुमित कुमार अग्रवाल मातबरगंज शहर कोतवाली-सात हजार रुपये और किशमिश के आपूर्तिकर्ता मेसर्स एन.गिरीश ट्रेडर्स 51/20 नवग्रह कानपुर पर 70 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार रितेश कुमार गुप्ता पुरानी सब्जीमंडी सदावर्ती चौक कोतवाली-15 हजार रुपये, राजकुमार फूलपुर-25 हजार रुपये, संतराज यादव रसीदाबाद जीयनपुर- 10 हजार रुपये, मेसर्स गुरुकृपा मिष्ठान भंडार प्रो. मथुरा प्रसाद 24 हजार रुपये, अबुशहमा छित्तेपुर सरायमीर-20 हजार रुपये, मो. हलीम कोट किला शहर कोतवाली-25 हजार रुपये, हरेंद्र कुमार चौहान चकसिकठी मुबारकपुर- 25 हजार रुपये, घनश्याम मद्धेशिया चंडेश्वर सिधारी12 हजार रुपये, रितेश कुमार पुरानी सब्जीमंडी सदावर्ती चौक शहर कोतवाली-15 हजार रुपये और लालीपाप आपूर्तिकर्ता राजाराम फूड इंडस्ट्रीज मुकुंदपुर गोपालपुर कीरतपुर बिजनौर पर 70 हजार रुपये एवं शाहिद नौशाद अहमद निवासी नंदाव थाना सरायमीर पर 18 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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