.

.

.

.
.

आज़मगढ़: विदेशी पटाखों की बिक्री और भंडारण पर है प्रतिबंध


सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर होगा अमल, साइलेंस जोन के 100 मीटर के अंदर पटाखा नही फोड़े जाएंगे- डीएम

दीपावली पर रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के ही प्रयोग की अनुमति

आजमगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी व स्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का कड़ाई से अनुपालन के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।
डीएम राजेश कुमार ने सभी एसडीएम व क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि विस्फोटक सामग्री विषयक लाइसेंस फार्म एलइ-5 को निर्गत करते समय शर्ते भी जोड़ दी जाएं, जिसमें आतिशबाजी विक्रेता विदेश निर्मित आतिशबाजी न तो अपने कब्जे में संरक्षित (भंडारण) रखेंगे और न ही उसका विक्रय करेंगे। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधितरहेगा, जिनमें एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड व स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे, लड़ी पटाखा का विक्रय और आनलाइन क्रय व विक्रय प्रतिबंधित होगा। सभी एसडीएम एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण व ग्रीन पटाखों का प्रयोग ही किया जाए। पटाखों का प्रयोग रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए। पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेता से ही किया जाए।पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समयावधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कोतवाली व थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। ध्वनि प्रदूषण (विनियम नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार घोषित साइलेंस जोन (अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल एवं अन्य घोषित क्षेत्र) के 100 मीटर के अंदर पटाखा न फोड़े जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संगठनों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों को पटाखों के दुष्प्रभावों के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए और शिक्षित किया जाए। 
पटाखों के फटने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एआइ) अथवा 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध किया जाए। विशेष रूप से पैकजों एवं विस्फोटकों पर चिह्नाकन और त्योहारों पर आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थायी दुकानों के संबंध में प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । निर्देश दिए गए हैं कि 100 फीसद संज्ञान लेते हुए उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। दीपावली पर्व पर अस्थायी पटाखा के क्रय-विक्रय के लिए लोकशांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से अति सुरक्षित स्थल का चिह्नाकन एसडीएम, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के आपसी समंव्य से किया जाए। त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थायी दुकानों के संबंध में प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीएम अनुज्ञा जारी करेंगे।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment