अभिभावक की सहमति पर निर्भर होगा छात्रों का स्कूल में जाना
स्कूल अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करेंगे- डीएम
आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार ने अनलाक-5 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर कतिपय गतिविधियां अनुमन्य होंगी, जिसके अंतर्गत समस्त स्कूल एवं कोचिग संस्थान शैक्षणिक कार्य के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। इस संबंध में स्कूल व संस्थान प्रबंधन के साथ विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। आनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।
डीएम ने बताया कि जहां स्कूल आनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने की बजाय आनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र संबंधित स्कूल व शैक्षणिक संस्थान में अपने माता-पिता (अभिभावक) की लिखित सहमति से उपस्थित हो सकते हैं। संस्थान में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता (अभिभावक) की सहमति के अनिवार्य नहीं कराई जा सकती। यह अभिभावक की सहमति पर निर्भर होगा। स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के सम्बंध में शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए जारी की जाएगी। जिन स्कूलों को खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाएगा। निर्देश के आधार पर विचार के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की सशर्त अनुमति भी प्रदान की जाएगी।
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