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आगामी पर्वों और परीक्षाओं के चलते 30 सितम्बर तक लगाई गई धारा 144

05 या अधिक व्यक्ति न तो सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होंगे और न ही कोई सभा/सम्मेलन करेंगे

धारा-188 भी लागू है कोविड -19 गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य

आजमगढ़ 01 सितम्बर-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में कतिपय प्रतिबंध लागू करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। दिनॉक 02 सितम्बर 2020 पितृपक्ष का आरम्भ हो रहा है, जो दिनांक 17 सितम्बर 2020 को पितृ विसर्जन के साथ समाप्त होगा। दिनांक 17 सितम्बर 2020 को ही विश्वकर्मा पूजा का पर्व भी मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 12 सितम्बर 2020 में ही उ0प्र0 पालिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दिनॉक 20 सितम्बर 2020 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की समीक्षाधिकारी चयन परीक्षा एवं अन्य परीक्षायें भी शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जानी है। इन समस्त आयाजनों के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों से यह समाधान हो गया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत निर्देशों का अनुपालन जनपद में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये हैं, यह आदेश दिनांक 01 सितम्बर 2020 से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जा सकते हैं। धर्मस्थलों पर एक समय में एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। धर्मस्थलों में किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में ही त्योहार मनायेंगे। इस दौरान 02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 05 या 05 से अधिक व्यक्ति न तो सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होंगे और न ही कोई सभा/सम्मेलन करेंगे। त्योहारों के अवसर पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन, सभा, जूलूस आदि प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, इंट, रोड़े, शीशा व बोतलें आदि इकट्ठा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने अथवा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों में बाधा डालने के उद्देश्य से कोई आपत्तिजनक एवं नई परम्परा प्रारम्भ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य से धार्मिक त्योहारों एवं कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों को कुप्रभावित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई तस्वीर, हैण्डबिल या लेख अखबारों में अथवा सोशल मीडिया एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा और न छापेगा जिससे किसी व्यक्ति या साधारण वर्ग या समुदाय में हिंसा, उत्तेजना या घृणा की भावना उत्पन्न हो, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जो विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के मध्य मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना पैदा करे या तनाव पैदा करें। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यम से नहीं फैलायेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद आजमगढ़ की सीमा के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे का प्रयोग नही करेगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इनका उपयोग किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि में 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर फोटो स्टेट/कॉपियर की दुकाने बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन तथा परीक्षा अवधि में फोटो स्टेट मशीन, पीसीओ, फैक्स व इन्टरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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