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डीएम ने जारी की अनलॉक -04 की गाइड लाइन,जाने क्या क्या हुआ अनलॉक

21 सितम्बर से शादी विवाह, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों में 100 लोग तक शामिल हो सकेंगे

30 सितम्बर तक फिलहाल बन्द रहेंगे सभी स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान

आजमगढ़ 01 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किये गये देशव्यापी लाकडाउन के सम्बंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में दिशा निर्देश (अनलॉक-04) जारी किये गये हैं।
उक्त के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अनलाक-04 के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 30 सितम्बर 2020 तक बन्द रहेंगे, यद्यपि आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु पूर्व की भांति अनुमति रहेगी। 21 सितम्बर 2020 से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतक 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी, जिनमें फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर 2020 तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम् 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा हाल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। यद्यपि ओपेन थियेटरों (ओपन एयर थियेटर्स) को दिनाँक 21 सितम्बर 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी।
कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित नेशनल डायरेक्टिव्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जाये। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों खुलने/कार्य किये जाने में रोस्टर/शिफ्ट की व्यवस्था का अनुसरण किया जाये। कार्यस्थलों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश/निकासी एवं कामन प्लेस पर हैण्ड वाश  सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यस्थल पर कार्मिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट्स में पर्याप्त अंतराल व भोजनावकाश के समय में अंतर रखना सुनिश्चित करायेंगे।
कन्टेनमेंट जोन में लाकडाउन 30 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगा।
कोविड-19 संक्रमण से निपटने के दृष्टिगत जनपद में वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा, समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। शेष दिवसों में कतिपय शर्तों के अधीन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, दूध द अण्डा की दुकाने प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को ये दुकाने प्रातः 6.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी तथा प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। सम्पूर्ण आजमगढ़ जनपद क्षेत्र में खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें सप्ताह के सातों दिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक दुली रहेंगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा काउण्टर के सामने ग्राहकों से 2 गज की दूरी रस्सी/बॉस या अन्य प्रकार के अवरोधक लगाकर सुनिश्चित की जायेगी तथा दुकानों/प्रतिष्ठानों के बाहर 2-2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार इन्फ्रारेड थर्मामीटर से ग्राहकों का तापमान मापने हेतु एक व्यक्ति की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। किसी व्यक्ति के सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज किये जाने पर उसे अलग करते हुये इसकी सूचना जनपद के कण्ट्रोल रूम में के नम्बर 05462-220220 एवं 9454417172 पर देनी होगी। सभी दुकानें/प्रतिष्ठान पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर रखेंगे तथा आने वाले सभी ग्राहकों के हाथ सेनिटाइज करायेंगे। दुकानदारों द्वारा आने वाले प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख को संरक्षित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच के समय यह रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा तथा शनिवार एवं रविवार के दिन विशेष अभियान चलाकर सभी बाजारों का गहन सेनिटाइजेशन किया जायेगा।
पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों का आवागमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने सम्बंधित आवागमन की अनुमति निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रदान की जायेगी। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह सग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने किया जायेगा। लाकडाउन के उपायों के क्रियान्वयन हेतु समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को पूर्व से ही इन्सीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इन्सीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि  10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक पूर्व से लागू प्रतिबंध यथावत जारी रहंेगे।
उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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