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आज़मगढ़ : जिले की 95 ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति अवशेष, डीएम ने दिए निर्देश


निरस्तीकरण तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर नये उचित दर के विक्रेता की नियुक्ति अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए- डीएम

आजमगढ़ 15 सितम्बर-- जनपद आजमगढ़ में अधिक संख्या में उचित दर दुकाने नियुक्ति हेतु अवशेष दुकानों की नियुक्ति एक माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उचित दर दुकानों के निरस्तीकरण के आदेश की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर नये उचित दर के विक्रेता की नियुक्ति अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए, ताकि दुकान की सम्बद्धता जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। 
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में रिक्त दुकानों में उचित दर दुकान की नियुक्ति किये जाने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी भी भारी संख्या में उचित दर दुकानों की नियुक्ति होना शेष है, उक्त स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। जनपद में जिन ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकान की नियुक्ति होना है, उसमें 20 विकास खण्ड के अन्तर्गत 95 ग्राम पंचायतों में उचित दर दुकान की नियुक्ति होना है। जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खण्ड अतमतगढ़ में 04, अतरौलिया में 03, अहिरौला में 03, जहानागंज में 06, ठेकमा में 07, तरवां में 05, तहबरपुर में 03, पल्हनी में 09, पवई में 03, मिर्जापुर में 05, कोयलसा में 02, बिलरियागंज में 04, मुहम्मदपुर में 04, महाराजगंज में 05, मार्टीनगंज में 05, लालगंज में 10, सठियांव में 04, हरैया में 04, फूलपुर में 03 तथा विकास खण्ड रानी की सराय के 06 ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकाने रिक्त हैं।
जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उक्त सूची में प्रदर्शित रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता एवं मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेता, जिनके लाइसेंस खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 द्वारा निरस्त कर दिये गये थे, उन्हें उचित दर दुकानों के आवंटन में द्वितीय वरीयता प्रदान करते हुए उचित दर दुकानों की नियुक्ति हेतु शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव कराना सुनिश्चित करें एवं पारित प्रस्ताव की प्रति संबंधित उप जिलाधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायें तथा उप जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण तहसील स्तरीय कमेटी के माध्यम से कराकर उचित दर विक्रेता की नियुक्ति की कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पन्न करायेंगे। उक्त बैठक की कार्यवाही में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन भी कड़ार्ह से सुनिश्चित कराया जाये।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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