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आजमगढ़: 31 अगस्त की रिपोर्ट पर बने 17 नए कंटेन्मेंट जोन

आजमगढ़ 01 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 31 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के संक्रमण के पूर्व प्रेपित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के  1-तिवारी का पूर्वी पुरवा, राजस्व ग्राम बसहीबन्देदासपुर, तहसील निजामाबाद, 2-यादव कोटेदार के घर से उदयभान के घर तक, राजस्व ग्राम नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा के बाजार सहदेवगंज, तहसील सगड़ी, 3-मजरा पण्डित का पुरवा, राजस्व ग्राम देवनपुर तहसील सगड़ी, 4-रामबरन  के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कछरा तहसील फूलपुर, 5-मजरा बड़ा पूरा, राजस्व ग्राम डण्डवल तहसील लालगंज, 6-शेख मुहल्ला पूरब तरफ, राजस्व ग्राम बैरीडीह तहसील लालगंज, 7-पैड़हा बैजल पुरवा, राजस्व ग्राम पैड़हा तहसील लालगंज, 8-आबादी खास आंशिक ठकुरहन बस्ती, राजस्व ग्राम सारंगपुर तहसील लालगंज, 9-प्रभाकर  के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दनपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-धमेन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, 11-गोवर्धन  के घर के आस पास का क्षेत्र (मेडिसीटी हास्पिटल के बगल में) राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील सदर, 12-डाॅ0 उदयभान के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर, 13-अजय  के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम आहोपट्टी तहसील सदर, 14-सीमा  के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकलालधर तहसील सदर, 15-हड्डी अस्पताल के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 16-बी तिवारी के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिधारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 17-पंकज के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा।  इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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