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आजमगढ़ : कोरोना और संचारी रोगों की रोकथाम हेतु है लॉकडाउन,जाने क्या प्रतिबंध लगे ....

फल, सब्जी, दूध एवं अण्डा की दुकानें प्रातः 06 से 11 बजे तक ही खुलेंगी, दवा की दूकान सुबह 10 से रात 08 बजे तक 

आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सीय अपरिहार्यता को छोड़कर सामान्यजन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

आजमगढ़ 10 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः 05ः00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को लागू करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः 05ः00 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्ध जारी रहेंगे। जिसमें इस अवधि में सम्पूर्ण जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सीय अपरिहार्यता को छोड़कर सामान्यजन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाए,ं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इस अवधि में फल, सब्जी, दूध एवं अण्डा की दुकानें प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक खुलेंगी, दवा की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खुलेंगी। अन्य समस्त प्रकार की दुकानें/व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उपरोक्त उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवायें यथावत जारी रहेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
शासनादेश के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है। जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो मे लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध मे जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। जनपद में समस्त इसीडेण्ट कमांडर/उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यूपी-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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