नगर पालिका और नगर पंचायतों के पंजीकृत पथ विक्रेताओं को मिलेगा 10 हजार रुपये तक का लोन
आजमगढ़: लॉकडाउन के कारण के कारण बदहाल हुए पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए आनलाइन लेन-देन करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना लागू की है। प्रधानमंत्री स्व रोजगार योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के पंजीकृत पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक बिना किसी अभिलेख के बैंक ऋण देंगे। यह लोन इन्हे एक साल में वापस जमा करना होगा। वर्ष 2022 तक संचालित होने वाली योजना का क्रियान्वयन जिले शुरू हो गया है। योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र वे भी छोटे दुकानदार जैसे रेड़ही, ठेला वाले हैं और शहर में आकर पटरी पर दुकान लगाते हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। अब तक 1271 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। बैंक से ऋण लेने के लिए कोई जमानत भी नहीं देनी होगी। जिस बैंक में उनका खाता होगा,वहां इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकृत पटरी दुकानदारों को नगर निकाय द्वारा आइडी (पहचान पत्र) दिया जा रहा है। इसके लिए आधारकार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और दो पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो देनी होगी।
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