एसडीएम ने डिजास्टर एक्ट व महामारी अधिनियम की धाराओं एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया,क्लिनिक सील आजमगढ़ : कांटेन्मेंट जोन के मानकों की अनदेखी शहर के एक चिकित्सक को भारी पड़ गई, वो अपने कांटेन्मेंट जोन स्थित आवास से निकल दूसरी जगह लोगों का इलाज कर रहे थे । एसडीएम की जांच में इसकी पुष्टि हुई तो प्रशासन ने उनपर कार्यवाही कर दिया। डॉक्टर रूद्रेश मणि त्रिपाठी जो एलवल के निवासी हैं। इनका निवास स्थान कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, इनके द्वारा हर्रा की चुंगी पर स्थित अपने क्लीनिक में आज मरीजों द्वारा देखा जा रहा था। जिसकी शिकायत की गई। जिस पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम सदर को निर्देश दिए। एसडीएम सदर द्वारा जांच की गई जिसमें में पाया गया कि डॉक्टर रूद्रेश मणि त्रिपाठी अपने क्लीनिक हर्रा की चुंगी में मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। डॉक्टर रूद्रेश मणि त्रिपाठी द्वारा कोविड-19 महामारी के गाइडलाइन एवं कंटेनमेंट जोन के दिशा निर्देश का अनुपालन न किए जाने की दशा में एसडीएम सदर द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51,महामारी अधिनियम की धारा 3 एवं आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कोतवाली थाना में एफ आई आर दर्ज कराते हुए कराते हुए हर्रा की चुंगी में स्थित उनके क्लीनिक को सील किया गया।
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