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डीएम ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 125 लाख की धनराशि जारी किया

418 लाभार्थियों में प्रत्येक को मिलेगी 30 हजार की धनराशि, 03 दिनों के अंदर खातों में जाएगी

आजमगढ़ 21 जुलाई-- जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 418 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी रू0-30000 की दर से कुल रू0- 125.40 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। लाभान्वित लाभार्थियों के बचत खाते में आरटीजीएस के माध्यम से तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरित कर दी जायेगी । परिवार के कमाऊ व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष तक आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र-आय प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रू0- 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक से अधिक न हो, आधार कार्ड, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल/उम्र प्रमाण-पत्र सीबीएस बैंक खाता आवेदन कर्ता के नाम से जो चालू स्थिति में (एकल खाता) एक पासपोर्ट पत्र मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अन्दर वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन किया जायगा, आनलाईन आवेदन पत्र संलग्नों सहित सम्बन्धित तहसील में आवेदन की तिथि से एक माह के अन्दर जमा किया जाना आवश्यक है। लाभार्थियों को एक मुस्त रू0- 30000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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