शहर में पॉलिटेक्निक चौराहा से आवास विकास चौराहा और हाफिजपुर के कांटेन्मेंट जोन समाप्त हुए
आजमगढ़ 18 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड -19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड -19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं । तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड -19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-राजस्व ग्राम जोलहापुर, तहसील सगड़ी, 2- ठकुरहन राजस्व ग्राम नौरासिया लालगंज, 3- दलित पुरवा, राजस्व ग्राम लसड़ा, मार्टिनगंज, 4- पॉलिटेक्निक चौराहा से आवास विकास चौराहा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5- आवासीय परिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया, 6- अयूब नगर नगर पंचायत बिलरियागंज, 7- राजस्व ग्राम खानपुर भगत पट्टी सगड़ी, 8- राजस्व ग्राम कोढ़ीया बिंद, l सदर, 9- वार्ड नं0-4 मोहल्ला कासिमगंज, नगर पंचायत बिलरियागंज, 10- यादव बस्ती हथनौर खुर्द, फूलपुर, 11- राजस्व ग्राम पल्हनी सदर, 12- भगत सिंह चौराहा से कोल्ड स्टोरेज तक, राजस्व ग्राम हाफिजपुर सदर, 13- राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो मेहनगर, 14- राजस्व ग्राम जमीरपुर मेहनगर, 15- राजस्व ग्राम असाउर, सदर, 16- राजस्व ग्राम अलाउद्दीनपुर फूलपुर, 17- राजस्व ग्राम मुरादाबाद, निजामाबाद, 18- राजस्व ग्राम चमराडीह, निजामाबाद, 19- राजस्व ग्राम खुटौली, निजामाबाद, 20- राजस्व ग्राम बगवार सगड़ी, 21- राजस्व ग्राम बरामदपुर, सगड़ी हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयीl जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्र में भी लागू होंगे ।
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