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आजमगढ़ : 08 जून से धर्म-स्थल/पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग मॉल खुलेंगे- डीएम

 
इन सभी जगहों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी ) बनाने के डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

 सभी के लिए मास्क अनिवार्य, ऑटो में वन प्लस दू व मोटरसाईकिल पर वन प्ल्स वन बैठने की व्यवस्था - राजेश कुमार , डीएम 

आजमगढ़ 06 जून-- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में जनपद मे बनाये गये कन्टेनमेंट जोन मे निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन, सार्वजनिक स्थानो, कस्बों, ग्रामीण बाजारों, चैराहो पर लाॅकडाउन के प्रोटोकाल का अनुपालन कराये जाने हेतु बैठक सम्पन्न हुई। कन्टेनमेंण्ट जोन के बाहर 08 जून 2020 से धर्म-स्थल/पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग माॅल्स को खोले जाने है, इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों व सीओ को निर्देश दिए कि एसओपी बनाना सुनिश्चित करे।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि धर्मस्थलों/पूजा स्थलों के बाहर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने के लिए गोले बनावाये और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को आने-जाने के लिए अलग रास्ते बनाये। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें । होटल, रेस्टोरेन्ट एवं अतिथि सत्कार सेवाएं हेतु भी एसओपी बनाये। इसी के साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट में सफाई हेतु सफाईकर्मी व सफाई सम्बन्धी उपकरण व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराये। खाने के बरतन व टेबल को बार-बार सेनिटाइज करने व चादरों को प्रतिदिन धुलने हतु लाण्ड्री की व्यवस्था कराये। इसके लिए चेकलिस्ट बना ले। रिसेप्शन एरिया में कर्मियों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा जाये। उन्होने समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देश दिए कि रात्रि कफ्र्यू 9ः00 बजे से 5ः00 बजे तक का कड़ाई से अनुपालन सुुनिश्चित कराये। इसी के साथ ही कन्टेनमेंट जोन को सील कराने के लिए मौके पर एसडीएम व सीओ स्वयं उपस्थित रहे।
उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट  जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति है। कन्टेन्मेंण्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंगं, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां ही कराये। इसी के साथ ही प्रत्येक ग्राम में होम कोरेन्टाइन हुए प्रवसी मजदूरों की मानिटरिंग के लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम निगरानी समिति बनायी गयी है। उन्होने समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देश दिए ग्राम निगरानी समिति से बात करे और उसे सक्रिय कराये।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बैकांे में भी इस समय काफी ग्राहकों की भीड़ हो रही है, उसे देखते हुए बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए गोला बनवाये। इसी के साथ दुकानों के बाहर भी सोशल डिस्टेन्शिंग हेतु गोला बनाये। जो ग्राहक बिना मास्क के समान खरीदने जाता है तो उसे सामान की बिक्री न किया जाय। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑटो में वन प्लस दू व मोटरसाईकिल पर वन प्ल्स वन बैठने की व्यवस्था कराये। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये वाहन चलाता है तो उस पर कार्यवाही करे।
जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देश दिए कि शहर के अन्दर जितने भी एन्ट्री/चेकिंग प्वाइंट है वह पर एनआरएलएम के अन्र्तगत मास्क को जन सामान्य में उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वंय सहायता समूह के दीदीओं का एक-एक काउन्टर लगावाये। इसके लिए एसपी ट्रैफिक से समन्वय स्थापित करे। इसी के साथ ही
जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन को निर्देश दिए कि शहर क्षेत्र व नगर पंचायत के अन्र्तगत भीड़-भाड़ वाले चैराहों पर जन सामान्य में मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए एनाउन्स प्वाइट की व्यवस्था कराये।
इस अवसर पर सीडीओ आनन्द कुमार शुक्ला, सीआरओ हरी शंकर, एसपी टैªफिक तारिक मोहम्मद, एसपी सिटी पंकज कुमार पाण्डेय, एसपी ग्रामीण एनपी सिंह, एडीएम प्रशासन नरेन्द्र सिंह, एडीएम वि0/रा0 गुरू प्रसाद, सीएमओ डाॅ0 एके मिश्रा सहित समस्त एसडीएम व सीओ उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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