NDAL/ALIS पोर्टल पर आनलाइन दर्ज कराते हुए यूआईएन प्राप्त नहीं किया गया तो अवैध समझे जायेंगे शस्त्र लाइसेंस
आजमगढ़ 05 जून-- प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुध नियम-2016 के अध्याय-02 के नियम-15 अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक रूप विधान में अनुरक्षण और समेकन के सम्बन्ध में अपनी अधिसूचना द्वारा NDAL/ALIS पोर्टल पर आनलाइन दर्ज कराकर यूआईएन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 29 जून 2020 कर दिया गया है। उन्होने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया है कि जिनके व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों को अभी तक NDAL/ALIS पोर्टल पर आनलाइन दर्ज कराते हुए यूआईएन प्राप्त नहीं किया गया है, वे दिनांक 30 जून 2020 के पूर्व प्रत्येक दशा में NDAL/ALIS पोर्टल पर आनलाइन दर्ज कराकर यूआईएन प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में बिना यूआईएन के शस्त्र लाइसेंस दिनांक 29 जून 2020 के बाद अविधिमान्य/अवैध समझे जायेंगे।
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