घर में एक भी सदस्य आयकर दाता है, चार पहिया है, ए0सी0 या जनरेटर है, 100 वर्गमीटर का आवासीय फ्लैट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक का व्यावसायिक स्थल हो या शस्त्र लाइसेंस हो तो वह अपात्र की श्रेणी में आते हैं - जिला पूर्ति अधिकारी
आजमगढ़ 05 मई-- जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने बताया है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण जन मानस द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाये जाने हेतु काफी संख्या में आवेदन किया जा रहा हैं। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनाये जाने हेतु कुछ व्यक्तियों/परिवारों द्वारा गलत तथ्य देकर राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवार जिनमें एक भी सदस्य आयकर दाता है, परिवार में चार पहिया वाहन है, ए0सी0 लगवाये हैं, जिनके पास 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो या शस्त्र लाइसेंस हो (एक्सक्लूजन क्राईटेरिया) के अन्तर्गत अपात्र की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों/परिवारों द्वारा यदि गलत तथ्य देकर राशन कार्ड बनवाया जाता हैं तथा राशन प्राप्त किया जाता है तो सम्बंधित व्यक्तियों/परिवारों से उसके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न की बाजार दर पर नियमानुसार वसूली करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनसामान्य से यह अपील किया है कि उपरोक्त के अनुसार क्राईटेरिया में आने वाले परिवार, यदि उनके राशन कार्ड जारी हो अथवा उन्होंने गलत आवेदन किया हो तो वे अपना राशनकार्ड/आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय, आजमगढ़ में तत्काल समर्पित कर दें।
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