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मुंबई से आया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव,आजमगढ़ में अब 10 हो गई संख्या

अब जियापुर दक्षिणी गांव में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा -डीएम 

आजमगढ़ 14 मई-- आजमगढ़ 14 मई-- जिले में कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों की संख्या अब 10 हो गई है।  जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने पुस्टि करते हुए बताया कि 08 मई 2020 को मुम्बई से आये युवक का सैम्पल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पाॅजीटिव आने पर मेडिकल कालेज चक्रपानपुर में आईसोलेट कर दिया गया है। यह व्यक्ति मेंहनाजपुर थाना क्षेत्र के जियापुर का निवासी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जियापुर राजस्व ग्राम को सील करने हेतु पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि महामारी के लिए जारी निर्देशों में जनपद आजमगढ़ को आरेंज जोन में रखा गया है तथा तत्क्रम में जनपद में कतिपय गतिविधियों सशर्त अनुमन्य की गयी हैं। दिनॉक 14 मई 2020 को नोवेल कारोना टेस्ट हेतु प्रेषित सैम्पल्स की रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम जियापुर दक्षिणी, तहसील लालगंज में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
उन्होने बताया कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद की लालगंज तहसील क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम जियापुर दक्षिणी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, confirmed केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास (Travel history) के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratory Infaction), ILI (Infuenja Like Illness) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जाँच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (Clinical Management), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना। कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (Containment Zones) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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