होम क्वारंटाइन किये गए प्रवासी के घर के बाहर जागरूकता पर्ची चस्पा होगी, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम में निगरानी समिति का गठन हुआ आजमगढ़ 03 मई--कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लाॅकडाउन के समय में जो प्रवासी मजदूर जनपद में आ रहे है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ऐसे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे है, उनके लिए व्यवस्था की गयी है, जिसमें सबसे पहले प्रवासी मजदूर का स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। उसके बाद उन्हे सम्बन्धित तहसील में बनाये शेल्टर होम भेजा जायेगा। यदि किसी प्रवासी मजदूर में बुखार, खाॅसी, साॅस लेने में दिक्कत आदि किसी भी प्रकार का लक्षण पाया जाता है तो उसे चिकित्सक द्वारा हाॅस्पिटल क्वारंटाइन कराया जायेगा, और उसको अलग रखा जायेगा। ऐसे प्रवासी मजदुर का सैम्पल जांच हेतु भेजा जायेगा। यदि उस व्यक्ति का रिपोर्ट निगेटिव आता है तो उसे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कराया जायेगा। यदि उस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव आती है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जायेगा, और उस व्यक्ति की 07 दिन बाद पुनः जांच करायी जायेगी। यदि वह संक्रमित नही पाया जाता है तो उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जायेगा। इसी के साथ ही शेल्टर होम में रखे गये प्रवासी मजदूरों में कोई लक्षण नही आता है तो प्रवासी मजदूर को भेजते समय खाद्य सामग्री का पैकेट जिला प्रशासन द्वारा वाहन के माध्यम से उसको घर भेजा जायेगा एवं प्रवासी मजदुर को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जायेगा। प्रवासी मजदुर का पूर्ण विवरण नाम, पता, ट्रेवेल हिस्ट्री, मो0नं0 आदि दर्ज कराया जायेगा। होम क्वारंटाइन प्रवासी मजदूर के घर के बाहर जागरूकता पर्ची चस्पा होगा कि यह प्रवासी मजदुर कब से कब तक होम क्वारंटाइन रहेगा। इस दौरान उसके परिवार के सभी सदस्य घर पर ही रहेगा व बाहर बिल्कुल नही निकलेगा। घर के जरूरी सामान लाने हेतु प्रत्येक दिन परिवार के एक सदय को एक घंटे के लिए बाहर जाने की छूट जी जायेगी। जो सदस्य बाहर जायेगा वह मुॅह पर मास्क या गमछा का इस्तेमाल करेगा और वह लोगों से बात करते समय 2 गज की दूरी बनाये रखेगा। बाहर जाने से पहले व घर लौटने प रवह अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएगा। यदि परिवार को कोई सदस्य क्वारंटाइन के नियमों का पालन नही करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के निगरानी के लिए ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम में निगरानी समिति का गठन किया गया हैै। इस समिति में आंगनबाड़ी, आशा, चैकीदार, युवक मंगल दल का सदस्य शामिल है। नगर क्षेत्र के लिए निगरानी समिति सभासद के नेतृत्व में गठन किया गया है। जिसमें आशा, सिविल डिफेन्स, संगठन के सदस्य शामिल है। उन्होने बताया कि निगरानी समिति होम क्वारंटाइन हुए व्यक्ति के परिवार पर निगरानी रखेगी, यदि उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को खाॅसी, बुखार आदि किसी भी प्रकार का लक्षण पाये जाने पर आशा द्वारा सीएमओ को सूचना दी जायेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि होम क्वारंटाइन हुए व्यक्ति का कमरा, विस्तर, कपड़ा, चादर व बर्तन अलग रहेगा।
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