दुकानदार व ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य है, निर्धारित समय में ही खोले दुकाने -एडीएम प्रशासन
मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति चलने हेतु अनुमन्य है, चालक को हेल्मेट व मास्क लगाना अनिवार्य है
आजमगढ़ 21 मई-- एक तरफ जहाँ कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं वहीँ लॉकडाउन में सशर्त मिली छूट के खुलेआम उल्लंघन पर अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। गुरुवार को डीएम और एसपी के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला बाजारों में सक्रिय नजर आया। कोविड-19 के दृष्टिगत लाकडाउन की अवधि में कतिपय दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है, जिसके दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा शहर के चौक क्षेत्र के अन्तर्गत दुकानों का निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा दुकानों पर जाकर दुकानदारों को निर्देश दिये गये कि दुकान पर एक साथ में 05 व्यक्ति से ज्यादा एकत्रित न हों और दुकानदार व ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य है और जो ग्राहक बिना मास्क लगाये समान खरीदने आता है तो उसको समानों की बिक्री न की जाय। इसी के साथ ही उन्होने निर्देश दिया कि जिन दुकानों को खोलने हेतु अनुमति दी गयी है, वही दुकानें खोलें एवं दुकान खोलने हेतु जो समय निर्धारित किया गया है, उसी समय में दुकान खोले व बन्द करें, अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। इसी के साथ ही उन्होने बताया कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति चलने हेतु अनुमन्य है, चालक को हेल्मेट व मास्क लगाना अनिवार्य है, कुछ मोटरसाइकिलों पर दो व्यक्ति चलते हुए पाये गये और कुछ चालकों द्वारा हेल्मेट व मास्क नही लगाया गया था, उनका चालान किया गया। इस अवसर पर सीओ सिटी ईलामारन सहित पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।
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