लाभान्वित होने से वंचित व्यक्ति/परिवार विकास खंड व नगर क्षेत्र के अधिशाषी अधिकारी के यहाँ करें आवेदन - - मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ़ 06 अप्रैल-- मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) से सुरक्षा के क्रम में घोषित लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जो अन्त्योदय योजना, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, मनरेगा में सक्रिय जॉब कार्ड धारक, दिहाड़ी मजदूर के रूप में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं एवं इनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण हेतू कोई सुविधा नहीं है। ऐसे परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत के रूप में 1000 रू0 की आर्थिक सहायता उनके खाते में सीधे उपलब्ध करायी जा रही है। यदि उक्त प्रकार के व्यक्ति/परिवार अभी भी गांव/नगर में लाभान्वित होने से वंचित हैं, तो सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी व नगरीय क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी के यहां व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकृत जनपद के लगभग 15000 परिवार ऐसे हैं, जिनका विभाग में बैंक खाता नम्बर व आधार नम्बर अद्यतन नहीं है, जिसके कारण श्रम विभाग द्वारा आपदा राहत के रूप में 1000 रू0 की आर्थिक सहायता श्रमिकों को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ऐसे श्रमिकों के खाते व आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अतः ऐसे श्रमिक जिनका खाता व आधार नम्बर अद्यतन नहीं है, वह अपने नगर क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी एवं विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी के यहां तत्काल खाता व आधार नम्बर उपलब्ध करायें, जिससे कि उनके खाते में श्रम विभाग द्वारा 1000 रू0 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
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