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आजमगढ़: जेल से आपराधिक गतिविधियां चला रहे कुंंटू सिंह की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क

अभियुक्त ने जेल के अन्दर से ही गैंग का संचालन करते हुये अवैध धनार्जन कर नामी बेनागी सम्पतियाँ अर्जित कर ली हैं - जिलाधिकारी 

डीएम ने तहसीलदार व कोतवाल को एक सप्ताह में कुर्की की कार्रवाई के दिए निर्देश

आजमगढ़ : गिराेह बनाकर अपराध करने वाले जीयनपुर कोतवाली के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की लगभग 06 करोड़ से ज्यादा की सम्पति की कुर्की का आदेश जिला प्रशासंन ने जारी किया है । एसपी प्रो.त्रिवेणी सिंह की आख्या पर डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने तहसीलदार सगड़ी और प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर को निर्देशित किया है कि वे संयुक्त रूप से संपत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
डीएम ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक सलाह के बाद कुुंटू सिंह की जिले में अर्जित संपत्ति के संबंध में गैंगस्टर की धारा 14(एक) के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। जीयनपुर कस्बा में मुख्य रोड पर तीन मंजिला मकान बना है। जो कुंटू सिंह की पत्नी वंदना वंदना सिंह के नाम है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिसका मूल्य 419938.00 रुपये निर्धारित किया गया। जबकि खर्रा रस्तीपुर में गिरिजा शंकर स्मृति व रुद्र प्रताप पाॅलीटेक्निक कालेज बना है, जिसके वे प्रबंधक हैं। इसका मूल्यांकन 5,68,75,887.00 रुपये है। आजमगढ़-गोरखपुर मुख्य मार्ग पर हसनपट्टी गांव में 6.5 हेक्टेयर आबादी में ध्वस्त भवन बंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है। जिसका बाजार मूल्य 23 लाख रुपये निर्धारित है। जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-467/2013 धारा-3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित कुख्यात अभियुक्त धू्रव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ का एक संगठित आपराधिक गिरोह है, जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए पूर्वांचल में सक्रिय है। यह गैंग जनपद स्तर पर पंजीकृत है, जिसका नम्बर डी-11 है।
अभियुक्त के जीवन यापन का साधन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है तथा अक्सर आर्थिक-भौतिक लाभ के लिये अपराध कारित करके जेल में ही रहता है, किन्तु अभियुक्त ने जेल के अन्दर से ही उसने आपराधिक गैंग का संचालन करते हुये अवैध रूप से धनार्जन कर नामी बेनागी सम्पत्तियों अर्जित कर ली हैं। अभियुक्त उपरोक्त का जनपद आजमगढ़ व आस-पास के जनपदों में भय व आतंक व्याप्त है, जिस कारण उसके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है। चुनाव प्रक्रिया में अभियुक्त द्वारा वोटरों को भी धमकाया जाता है तथा इसी के बल पर अपनी पत्नी बंदना सिंह को विकास खण्ड अगमतगढ़ व सह अपराधी संजय यादव को विकास खण्ड जहानागंज ब्लाक प्रमुख बनवाया गया है। ये दोनों सक्रिय रूप से इस गैंग के लिये कार्य करते हैं तथा लोगों को धमकाकर तथा अभियुक्त के अन्य आपराधिक कृत्यों से अवैध सम्पत्तियाॅ अर्जित करते हैं। अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कुकृत्यों से स्वयं एवं अपने परिजनों के नाम अर्जित की गयी सम्पत्तियों क्रमशः कस्बा जीयनपुर चैक से आजमगढ़ रोड पर बायें तरफ तीन मंजिला मकान जो 117 वर्गमीटर में निर्मित है, जो अभियुक्त की पत्नी बन्दना सिंह के नाम है। कस्बा जीयनपुर में जीयनपुर अगमतगढ़ रोड पर मौजा खानकाह -बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59.13 वर्गमीटर में निर्मित मकान, जो अभियुक्त की पत्नी श्रीमती बंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है। ग्राम खर्रा रस्तीपुर में अभियुक्त द्वारा गिरिजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रूद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज का निर्माण कराया गया है। अभियुक्त स्वयं इसका प्रबंधक हैं। आजमगढ़-गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में आबादी गाटा से 87 रकबा 6.50 में से 40.32 वर्गमीटर का ध्वस्त भवन अभियुक्त की पानी श्रीमती बंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है, को धारा-14 (1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम में जब्त करने की संस्तुति की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्तियों क्रमशः कस्बा जीयनपुर चैक से आजमगढ़ रोड पर बायें तरफ तीन मंजिला मकान जो 117 वर्गमीटर में निर्मित है, जो अभियुक्त की पत्नी बन्दना सिंह के नाम है। कस्बा जीयनपुर में जीयनपुर-अजमतगढ़ रोड पर मौजा खानकाह-बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59.13 वर्गमीटर में निर्मित मकान, जो अभियुक्त की पत्नी श्रीमती बंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है। ग्राम खर्रा रस्तीपुर में अभियुक्त द्वारा निर्मित गिरिजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रुद्धप्रताप पालिटेक्निक कालेज। आजमगढ़- गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में आबादी गाटा सं0 87 रकबा 6.5 हे0 में से 40.32 वर्गमीटर का ध्वस्त भवन, जो अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है, को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है।
इसी के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये कि तहसीलदार, सगड़ी, आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर, आजमगढ़ संयुक्त रूप से उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार, सगड़ी, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। आदेश अनुपालनोपरान्त पत्रावली मय आख्या गैंगेस्टर न्यायालय को प्रेषित की जाय।
गौरतलब है की ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ आजमगढ़, मऊ व जौनपुर जिले के विभिन्न थानों में अलग-अलग तारीखों में कुल 64 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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