प्रत्येक रेस्टोरेंट/होटल कर्मियों और उपभोक्ताओ को सही ढंग से हैण्डवाश की सुविधा दें -नागेन्द्र प्रसाद सिंह, डीएम,आजमगढ़
निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत होगी कड़ी कार्यवाही
आजमगढ़ 16 मार्च -- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त होटल/रेस्टोरेंट/धर्मशाला/सराय/ढाबा/कैन्टीन/फूडकोर्ट/हलवाई व अन्य सभी फूड आउटलेट के मालिकों को कोरोना वायरस के दृष्टिगत सुरक्षात्मक एवं स्वस्थ खान-पान की परिस्थितियों को स्थापित किये जाने के व्यापक निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रत्येक रेस्टोरेंट/होटल अपने यहाँ आने वाले सभी उपभोक्ताओ को हैण्डवाश की सुविधा उपलब्ध करायेंगे एवं सही ढंग से हैण्डवाश करने हेतु प्रेरित करे। रेटोरेंट में खाद्य परिचालन में समस्त कार्मिक हेडगियर, हैण्डग्लव्स एवं एप्रिन का उपयोग करें, साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखे। खाद्य परिचालन में संलग्न कार्मिक मेडिकल ग्रेड एल्कोहल सेनेटाइजर का प्रयोग करेे। रेस्टोरेंट के फर्श, दीवार, सीढ़ियों, रेलिंग, कमरो की खिड़की, दरवाजो, टेबलकुर्सी एवं भोजन हेतु प्रयोग किये जाने वाले पत्रों आदि को नियमित रूप से निसंस्क्रमित किये जाये। शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थो का रख-रखाव अलग-अलग सुनिश्चित किया जाय। किचेन एवं पूरे परिसर में बंद कुड़ेदान का प्रयोग हो। खाने का मीनू बार-बार उपभोक्ताओं के हाथो से गुजरता है अतः इसे प्लास्टिक कोटेड करा कर लगातार निसंस्क्रमित किया जाय। किचेन से निकलने वाले निष्प्रयोज्य को निसंस्क्रमित कर निष्पादित किया जाय। खाद्य कारोबार मे ंसंलग्न कार्मिको की पहचान हरहाल में सुनिश्चितकर ली जाय। किसी के विदेशी मूल पाये जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाय। कोेरोना से सम्बन्धित किसी प्रकार की अफवाह न फैलाई जाय नहीं इससे आतंकित होने की जरूरत है। उन्होने कहा कि उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्राविधानो के अनुरूप कठोर कार्यवाही करते हुए तत्काल लाइसेंस/पंजीकरण निलम्बित किया जायेगा।
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