अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में नियम विरुद्ध तरीके से हुई थी नियुक्तियां
आजमगढ़ : सहायक शिक्षा निदेशक डा. राजेश कुमार आर्य ने मंडलायुक्त के निर्देश पर मंगलवार की रात शहर कोतवाली में निलंबित बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत चार लोगों के खिलाफ जालसाजी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही कानूनी फंदा कइयों के गले में कसने के आसार प्रबल हो गए हैं। आरोपित बीएसए को एक दिन पूर्व ही शासन ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि तत्कालीन बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय ने पटल सहायक संजीव कुमार श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी बिलरियागंज व संबंधित विद्यालय के प्रबंधक से सांठ-गांठ कर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यपक, सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति के लिए नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति के लिए अनुमोदन किया था। मंडलायुक्त के यहां जनसुनवाई में शिकायत हुई तो मामले में छानबीन शुरू हो गई। कनक त्रिपाठी ने 31 जनवरी को कमेटी गठित कर इस मामले की जांच कराई थी। जांच समिति ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक व सहायक अध्यापिकाओं के किए गए नियम विरुद्ध चयन को अनुमोदित किये जाने के लिए तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी बिलरियागंज व संबंधित विद्यालय के प्रबंधकों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी को प्रेषित कर दी थी। जांच समिति ने यह भी पाया कि बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय ने कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता से संबंधित अंक पत्र व प्रमाण पत्र, नियुक्ति व अनुमोदन से संबंधित पत्रावली का परीक्षण नहीं किया गया।
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