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आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेष सिंह सीपू हत्याकांड में शुरू हुई गवाही की प्रक्रिया

वादी मुकदमा व व साक्षी संतोष सिंह टीपू को सुनवाई में आने जाने को सुरक्षा देने का न्यायालय ने दिया आदेश 
आजमगढ़: सगड़ी क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक सर्वेष सिंह सीपू व भरत राय हत्या कांड में अपर सत्र न्यायाधीष कोर्ट नम्बर 4 रामेन्द्र कुमार के न्यायालय में गवाही की कार्यवाही मंगलवार से शुरू हो गया । न्यायालय ने वादी मुकदमा एवं गवाह संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह को साक्ष्य व मुकदमें के कार्यवाई हेतु न्यायालय आने जाने तक के समय के लिए नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित भी किया है । बता दें कि बसपा विधायक सर्वेश कुमार सिंह सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को उनके आवास के सामने कर दी गयी है। इस दौरान सीपू के करीबी भरत राय की भी गोली लगने से मौत हो गयी थी। इस मामले में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा गांव निवासी कुख्यात अपराधी व पूर्व प्रमुख ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सहित 13 लोगों के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर पूर्व ब्लाक प्रमुख ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह,शिव प्रकाश , रिजवान, मृत्युजंय उर्फ विक्की,गणेश उर्फ फोडा, अरविन्द कश्यप , विजय उर्फ सचिन, राजेन्द्र यादव, कन्हैया उर्फ गिरधारी, दुर्ग विजय वअभिषेक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बाद में उक्त घटना की सीबीआई जांच भी हुई जिसमें भी सभी ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों ही जांच में एक बात खास रही कि एक आरोपी को नाबालिग बताया गया। इस ममाले में 13 जनवरी 2020 को 12 आरोपियों के खिलाफ चार्ज बना। अब ममाले में गवाही शुरू हो गयी है। सीपू के भाई व वादी मुकदमा संतोष सिंह टीपू की गवाही अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-4/गैंगेस्टर कोर्ट में मंगलवार को दर्ज की गयी। माना जा रहा है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड में फैसला जल्द आएगा।
न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा संतोष सिंह द्वारा कथन किया गया की वह साक्ष्य हेतु कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित हो रहे है और मुकदमें के अभियुक्तों द्वारा उन्हे भयाक्रान्त भी पूर्व मे किया जा चुका है ऐसे स्थिति में उन्हे न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आने जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय। न्यायाधीष श्री कुमार ने गवाह के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ को निर्देशित किया कि मामले के बादी मुकदमा/साक्षी संतोष सिंह को साक्ष्य व मुकदमें की कार्यवाही हेतु न्यायालय आने जाने के समय तक के लिए नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायें।  

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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