आज़मगढ़ 21 नवम्बर -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने अन्य तहसील में स्थानान्तरित हो जाने के बावजूद लेखपाल द्वारा पत्रावली वापस करने में की जा रही हीला हवाली को गंभीरता से लेते हुए उक्त लेखपाल को तत्काल निलम्बित कर कृत कार्यवाही से तीन दिन के अन्दर अवगत कराने का निर्देश दिया है। यह प्रकरण जनपद आज़मगढ़ के तहसील सदर में गत मंगलवार को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मंे आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उनके संज्ञान में लाया गया। प्राप्त विवरण के अनुसार सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ग्राम सेठवल निवासी भानमती पत्नी सेतू राम ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि उनके पति द्वारा जुलाई 2018 में दफा 24 उप्र राजस्व संहिता के अन्तर्गत दावा उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पत्रावली तत्कालीन लेखपाल रामजतन यादव को पैमाइश हेतु दी गयी थी। उक्त लेखपाल का स्थानान्तरण तहसील सगड़ी में हो गया है, परन्तु उनके द्वारा न तो पैमाइश करके पत्रावली में रिपोर्ट लगाई गयी और न ही पत्रावली को सम्बन्धित लेखपाल के हवाले किया गया। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार सदर को तत्काल प्रकरण की जाॅंच कर आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने बताया कि तहसीलदार सदर द्वारा प्रकरण की जाॅंच में राजस्व निरीक्षक रानी की सराय द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त पत्रावली लेखपाल रामजतन यादव को वास्ते पैमाइश दी गयी थी, परन्तु उनका तहसील सगड़ी में स्थानान्तरण हो गया। इसके बावजूद लेखपाल रामजतन यादव द्वारा पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी, बार-बार पत्रावली मांगे जाने पर पत्रावली आज तक वापस नहीं की गयी, जिससे सम्बन्धित भूमिधारक को अनावश्यक रूप से दौड़ घूप करना पड़ता है। मण्डलायुक्त ने लेखपाल रामजतन यादव के इस कृत्य को घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता मानते हुए सम्बन्धित लेखपाल को तत्काल निलम्बित करते हुए कृत कार्यवाही से तीन दिन के अन्दर अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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