खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सैंपलिंग के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया था
आजमगढ़ : राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा जांच में खाद्य पदार्थ का नमूना फेल हो गया था। एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की ओर से न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। न्याय निर्णयन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। इसमें नौ कारोबारियों पर कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। निर्देशित किया है कि एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से अर्थदंड की धनराशि जमा की जाए। खाद्य पदार्थों के जिन कारोबारियों पर जांच में नमूना फेल होने पर अर्थदंड लगाया है, उसमें राममिलन गौड़ पुत्र बाबूलाल मंझारी तहबरपुर छह हजार रुपये, अरविद पुत्र स्व. ओमप्रकाश पचखोरा, कंधरापुर पांच हजार रुपये, पंकज कुमार गुप्ता पुत्र गोविद कुमार गुप्ता सर्फुद्दीनपुर सिधारी 14 हजार रुपये, दशरथ गुप्ता पुत्र गया प्रसाद अहरौला 10 हजार रुपये, रामरतन साहू पुत्र गया प्रसाद, हरबंशपुर सिधारी पांच हजार रुपये, धीरज पुत्र रमेश चंद्र मोदनवाल प्रतापपुर महराजगंज दो हजार रुपये, रमेशचंद्र मोदनवाल पुत्र रामलगन प्रतापपुर महराजगंज तीन हजार रुपये, संजय कुमार गुप्ता पुत्र रामदुलार महुवार तहबरपुर पांच हजार रुपये और सोनू यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी जमालपुर सिधारी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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