अदालत ने तमाम शर्तों के साथ दी पूर्व सिमी अध्यक्ष को जमानत
आजमगढ़ : गुजरात पुलिस को सिमी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद बद्र की ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल सकी। शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने गुरुवार की शाम उनके शहर कोतवाली क्षेत्र के मंचोभा स्थित घर से गिरफ्तार किया था। शाहिद को गुजरात ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जरूरी थी। इसलिए शाहिद को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां गुजरात पुलिस की दलील और शाहिद बद्र के वकीलों को सुनने के बाद सीजेएम आलोक कुमार ने उन्हें महीने भर के लिए जमानत दी थी। डॉ शहीद के वकीलों तर्क दिया था की उनके मुवक्किल को इस मामले में जमानत मिली थी फिर आगे की कार्यवाही की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी जिससे वह सम्बन्धित अदालत में हाजिर न हो सके थे इसलिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाय , जिस पर उन्हें महीने भर की मोहलत मिली थी। जिस पर न्यायाधीश ने शाहिद बद्र को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रुपयों के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया था लेकिन अभियोजन की दुबारा अपील पर उन्हें एक सप्ताह अंदर सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होने का आदेश पारित किया गया है । गुजरात पुलिस ने शाहिद को कच्छ में 2001 में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिल में गुरुवार को गिरफ्तार किया था। शाहिद के खिलाफ 2012 में वारंट जारी हुआ था। शाहिद पर विधि विरुद्ध संगठन में लोगों को भर्ती कराने का आरोप है।
Blogger Comment
Facebook Comment