300 वर्ग मीटर एवं इससे ऊपर क्षेत्रफल के भूखंडों के भवनों में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होने का है निर्देश
आजमगढ़ : ढाई माह बीत जाने के बाद भी रेन वॉटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर 23 सरकारी एवं 38 मकान मालिकों को नोटिस जारी की गई थी। अब तक रिपोर्ट ने देने पर एडीए (आजमगढ़ विकास प्राधिकरण) की ओर से रिमाइंडर भेजा गया है। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के निर्देश पर 300 वर्ग मीटर एवं इससे ऊपर क्षेत्रफल के भूखंडों के भवनों में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को लेकर विकास प्राधिकरण (एडीए) की ओर से 18 मकान मालिकों एवं 23 सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया गया था। कहा गया था कि भवन निर्माण के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था की गई है तो साक्ष्य सहित एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि नहीं गई है तो तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई की जाएगी। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिग तकनीक अनिवार्य रूप से भवनों में स्थापित किया जाना है। इन सरकारी विभागों को भेजा गया नोटिसरेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जानकारी देने के संबंध में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उप निदेशक पशुपालन विभाग, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन, प्रशासनिक अधिकारी मंडलायुक्त कार्यालय, संयुक्त विकास आयुक्त, मंडल आजमगढ़, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड, जिला कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, उप श्रमायुक्त श्रम कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबंधक यूनियन बैंक, अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल, अधीक्षण अभियंता सिचाई कार्य मंडल, उप वाणिज्य अधिकारी पूर्वाेत्तर रेलवे, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, क्षेत्रीय यातायात अधिकारी (आरटीओ) व उप निदेशक सामाजिक वानिकी विभाग के कार्यालय शामिल हैं।
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