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मण्डलायुक्त ने खाद्यान्न उठान में लापरवाही पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी से माँगा स्पष्टीकरण

कमिश्नर ने निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अत्यन्त कम उठान पर जताई नाराजगी 

 आज़मगढ़ 23 सितम्बर -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने खाद्यान्नों की उठान का जायजा लेते हुए निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अत्यन्त कम उठान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त द्वारा सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में खाद्यान्न उठान एवं बकाया सीएमआर की अद्यतन स्थिति के समबन्ध में की गयी समीक्षा समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रत्येक माह की 20 तारीख तक खाद्यान्न का उठान हो जाना चाहिए था, परन्तु आज़मगढ़ में सोमवार तक मात्र 79 प्रतिशत ही खाद्यान्नों का उठान हो पाया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया, जिस पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा रैक आने से उठान प्रभावित होना एवं ठेकेदारों द्वारा लापरवाही किया जाना बताया गया। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने दिये गये तर्क से असहमति व्यक्त करते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि उठान में शिथिलता और लापवाही करने वाले ठेकेदारों को बार-बार नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यदि नोटिस दिये जाने के बावजूद जिस ठेकेदार द्वारा उठान में विलम्ब किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि अवशेष खाद्यान्नों का दो दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से उठाने कराते हुए वस्तुस्थिति से भी अवगत कराया जाय। इसी प्रकार जनपद मऊ में 91 प्रतिशत एवं बलिया में 98 प्रतिशत उठान होना बताया गया। मण्डलायुक्त ने इन दोनों जनपदों के खाद्य विपणन अधिकारियों को भी तत्काल शत प्रतिशत उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जनपदों में बकाया सीएमआर की वसूली की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद आज़मगढ़ की एक राईस मिल ओम साईं कृपा राईस मिल भदाॅंव पर वर्ष 2018-19 का 114.96 एमटी सीएमआर अवशेष है जिसके सापेक्ष लगभग 18 लाख की धनराशि आती है। उन्होंने बकाया सीएमआर की वसूली के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही का अभाव मिलने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि मिलर को तीन दिन का समय दिया जाय यदि इस दौरान सीएमआर की पूर्ति अथवा भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाती है तो मिलर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाय तथा यह भी देख लिया जाय कि बैंक गारण्टी, मिल, भूमि आदि यदि मिलर के नाम है और उसकी मालियत बकाया सीएमआर के सापेक्ष है तो वसूली कुर्की नीलामी के माध्यम से करने की कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार उन्होने जनपद बलिया में कई मिलों पर विगत 2011-12 एवं 2012-13 का कुल 21259.57 एमटी का सीएमआर बकाया है जिसमें कुल धनराशि 4749.76 लाख थी जिसमें से 989.98 लाख जमा कराया गया है। इस प्रकार 3759.78 लाख का अब भी बकाया अवशेष है। मण्डलायुक्त ने इस सम्बन्ध में आरएफसी को निर्देश दिया कि दो दिन के अन्दर आख्या उपलब्ध कराई जाय ताकि अनियमितता की जाॅंच ईओडब्ल्यू से कराई जा सके।
इस अवसर पर संभागीय खाद्य नियन्त्रक राजेश कुमार, आरएमओ राजेश कुमार उपाध्याय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजू पटेल, जिला खाद्य विपणन अधिकारी मऊ कमलेश कुमार पाण्डेय, आरएओ राधेश्याम गुप्ता सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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