.

.

.

.
.

आजमगढ़ : जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच,कालाबाजारी में 02 कोटेदारों पर एफआईआर

आजमगढ़ 26 जुलाई-- जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उचित दर विक्रेता की दुकानों/गोदामों का निरीक्षण किया गया। पूर्ति निरीक्षक, ठेकमा मिथिलेश सिंह, वासुदेव मिश्र आशुलिपिक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र की उपस्थिति में स्वामीनाथ मिश्र उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत खरैला, विकास ठेकमा आजमगढ़ की दुकान का निरिक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उचित दर विक्रेता स्वामीनाथ मिश्रा के पुत्रगण मनीष मिश्रा व सतीश मिश्रा उपस्थित मिले। स्वामीनाथ मिश्रा उचित दर विक्रेता की गैर मौजूदगी में उचित दर की दुकान/गोदाम का निरीक्षण उनके पुत्रगण की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में दुकान/गोदाम के अन्दर 50 किग्रा0 की बोरी में कुल 04 बोरी गेहूॅ एवं लगभग 50 किग्रा0 खुले गेहूॅ पड़ा हुआ था, तथा 25 बोरी चावल एवं लगभग 50 किग्रा0 चावल खुले में पाया गया। इस प्रकार विक्रेता के गोदाम/दुकान में 10.94 कु0 गेहुॅ कम एवं 3.74 कु0 चावल अधिक पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि स्वामीनाथ मिश्रा उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत खरैला, विकास खण्ड ठेकमा द्वारा लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले गेहूं 10.94 कु0 का कालाबाजारी किया गया है, एवं 3.74 कु0 चावल का वितरण लाभार्थियों में न करके स्टाक में भौतिक रूप से निजी स्वार्थ में अवैधानिक रूप से भण्डारित किया गया।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी में कार्यरत उचित दर विक्रेता निरंजन के गोदाम/दुकान पर खाद्यान्न के वितरण के संबंध में जांच-पड़ताल हेतु पहुंचने पर विक्रेता निरंजन अनुपस्थित पाये गये, विक्रेता के मकान/दुकान पर दुकान संचालन से संबंधित रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, कार्ड धारकों के नाम एवं टोल फ्री नं0 आदि का प्रदर्शन नही पाया गया। मौके पर उपस्थित पुत्र विशाल कुमार एवं श्रीमती प्यारी (विक्रेता की माॅ) तथा अभिलाष कुमार (विक्रेता का भाई) उपस्थित थे, जिनसे पूछ-ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि निरंजन कहीं बाहर गये हैं और दूरभाष से उनसे कोई सम्पर्क नही हो सकता है। अग्रेतर गोदाम का निरीक्षण किया गया, मौके पर तीन बोरी चावल (50 किग्रा0 प्रति बोरी) और गेहूं आधी-आधी दो कट्टी (दो आधी बोरी 50 किग्रा0 वाले बोरी में) पाया गया। इस प्रकार विक्रेता के गोदाम/दुकान में 13.87 कु0 गेेहूं कम एवं 8.34 कु0 चावल कम पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि निरंजन उचिर दर विक्रेता ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी विकास खण्ड ठेकमा द्वारा लाभार्थियों को वितरत किये जाने वाले 13.87 कु0 गेहूं एवं 8.34 कु0 चावल का कालाबाजारी किया गया है।
इस प्रकार विक्रेता द्वारा अनुबंध पत्र की शर्ताें एवं उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (क्रय-विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस पर जिलाधिकारी के आदेश पर स्वामीनाथ मिश्रा, उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत खरैला, विकास खण्ड ठेकमा आजमगढ़ तथा निरंजन उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत खरैला, विकास खण्ड ठेकमा, आजमगढ़ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1995 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment