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शौचालय निर्माण में मिली धांधली ,ग्राम पंचायत अधिकारी निलम्बित,प्रधान पर एफआईआर

मंडलायुक्त आजमगढ़ कनक त्रिपाठी ने कराई जांच , प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर एफआईआर दर्ज और वसूली के निर्देश

चार लाभार्थियों द्वारा 6-6 हजार रुपये लेकर भी शौचालय निर्माण नहीं कराया गया, उनसे भी होगी वसूली 

आज़मगढ़ 24 जुलाई -- मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा जनपद आज़मगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हेंगाईपुर में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में मिली शिकायत के आधार पर कराई गयी जाॅंच में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर उन्होंने सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को तत्काल निलम्बित करने के साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए शासकीय क्षति की वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिया। ज्ञातव्य हो कि गत दिवस ग्रामसभा हेंगाईपुर निवासी रफीक अहमद ने मण्डलायुक्त को इस आशय का शिकायती पत्र दिया था कि गाॅंव के प्रधान द्वारा पुराने शौचालयों को नवनिर्मित दिखाकर धन आहरण कर लिया गया है। मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जाॅंच प्राविधिक परीक्षक टीएसी (ग्राम्य विकास) केआर प्रजापति को सौंपी। प्राविधिक परीक्षक टीएसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि उक्त ग्रामसभा में 6 लाभार्थियों के यहाॅं पूर्व से निर्मित शौचालय को नवनिर्मित दिखाकर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन आहरण किया गया है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।
प्राविधिक परीक्षक श्री प्रजापति ने अपनी जाॅंच रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी हरिओम पाठक, ग्राम प्रधान अजीजुर्रहमान, शिकायतकर्ता रफीक अहमद के साथ ही अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गयी जाॅंच के दौरान पाया गया कि 6 लाभार्थियों अफजल पुत्र हफीजुल्लाह, नूरजहाॅं पत्नी आलमगीर, फहीम पुत्र नसीम, कय्यूम पुत्र समीउल्लाह, नईम पुत्र समीउल्लाह तथा हसन पुत्र अब्दुलगफ्फार के यहाॅं शौचालय पूर्व से निर्मित था जिसे नवनिर्मित दिखाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन आहरण किया गया है। प्राविधिक परीक्षक टीएसी से इन 6 शौचालयों हेतु कुल 72 हजार की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से 36-36 हजार रुपये की प्रस्तावित की है। जाॅंच में यह भी स्पष्ट हुआ कि मसलहुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन, अबुशाद पुत्र सेराज, शकील पुत्र रोजन एवं मो. सादिक पुत्र रियाज द्वारा 6-6 हजार रुपये लिये गये हैं परन्तु इनके द्वारा शौचालय नहीं बनवाया गया है।
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शौचालय निर्माण में पाई गयी अनियमितताओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत अधिकारी हरिओम पाठक को तत्काल निलम्बित करते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाय। इसके साथ ही इन दोनों से शासकीय क्षति की वसूली भी की जाय। मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन चार लाभार्थियों द्वारा 6-6 हजार रुपये लेकर भी शौचालय निर्माण नहीं कराया गया है उनसे भी धन की वसूली की जाय। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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