आजमगढ़: जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर उचित दर विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की पुष्टि होने पर तीन कोटेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। पूर्ति निरीक्षक अजमतगढ़ रामप्रवेश ने ग्राम पंचायत पूनापार के उचित दर विक्रेता कृपाशंकर की दुकान की जांच की। पाया गया कि 11.29 क्विटल गेहूं, चावल अवशेष होना चाहिए, जबकि स्टाक में कोई भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा 11.29 क्विटल गेहूं व चावल का अपने निजी हित में कालाबाजारी की गई है। उचित दर विक्रेता कौशिल्या देवी, ग्राम पंचायत चंगईपुर की दुकान की जांच में गोदाम में 43.80 क्विटल गेहूं, चावल अवशेष होना चाहिए जबकि उसके स्टाक में 15.50 क्विटल खाद्यान्न उपलब्ध पाया गया। मौके पर 28.30 क्विटल गेहूं व चावल स्टाक में कम पाया गया। उपायुक्त खाद्य ने ग्राम पंचायत आजमपुर, ब्लाक पल्हनी के उचित दर विक्रेता राम दुलारे की उचित दर की दुकान का निरीक्षण किया। पूर्ति निरीक्षक शिवशंकर, कुलभूषण श्रीवास्तव व आपूर्ति लिपिक धर्मेंद्र कुमार व आशुलिपिक चंद्रमा प्रकाश के साथ स्टॉक की जांच की। स्टॉक में जुलाई के प्रारंभ में कुल 86.99 क्विटल गेहूं और 60.21 क्विटल चावल उपलब्ध होना चाहिए। इसमें से ई-पॉस मशीन एवं एमआइएस रिपोर्ट के अवलोकन से आज तक कुल 48.39 क्विटल गेहूं और 34.31 क्विटल चावल का वितरण किया गया है। स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा 21.10 क्विटल गेहूं और 25.90 क्विटल चावल का दुरुपयोग व कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि होती है। जिलाधिकारी के आदेश पर कृपाशंकर पुत्र बंशराज, ग्राम पंचायत पूनापार जीयनपुर, कौशिल्या देवी पत्नी स्व. जोधीराम, ग्राम पंचायत चंगईपुर, जीयनपुर और रामदुलारे उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत आजमपुर, पल्हनी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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