कोई भी व्यक्ति इस भीषण घटना के सम्बन्ध में साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत कर सकता है
आजमगढ़ 24 जून-- उप जिलाधिकारी सदर प्रशान्त कुमार नायक ने बताया है कि मुहल्ला मुकेरीगंज, जनपद आजमगढ़ में दिनांक 17 मार्च 2019 को आतिशबाजी के कारण मेमर्स एसके रोड लाइट एण्ड रथ के परिसर में हुई अग्नि/विस्फोटक दुर्घटना की मजिस्ट्रीयल जांच विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 की उपधारा 1 के अनुसार उक्त घटना की मजिस्ट्रीयल जांच उप जिलाधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।उप जिलाधिकारी सदर ने इस संबंध में समस्त संबंधित को सूचित किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई साक्ष्य देना हो अथवा अपना बयान अंकित कराना हो या लिखित रूप में कोई तथ्य प्रस्तुत करना हो, तो वे दिनांक 06 जुलाई 2019 की सायंकाल 5ः00 बजे उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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