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आजमगढ़:चुनाव प्रेक्षक के अलावा अन्य कोई भी मतगणना में नहीं ले जा सकेगा मोबाइल

ईवीएम व वीवी पैट ले जाने और ले आने की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगी  

धारा 144 मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि में विशेष रूप से प्रभावी रहेगी

आजमगढ़ : 17वीं लोकसभा के चुनाव में पड़े मतों की गिनती 23 मई को सुबह आठ बजे प्रारंभ होगी। इस बार के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मतगणना कक्ष में चुनाव प्रेक्षक के अलावा सिर्फ सर्विस वोटरों की गणना करने वाले पांच कर्मियों को ही मोबाइल ले जाने की अनुमति है। यहां तक कि आरओ व एआरओ को भी गणना कक्ष के अंदर ही नहीं बैरिकेडिग तक मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है।जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मंगलवार को पत्र-प्रतिनिधियों से वार्ता में बताया कि सर्विस मतों की गणना के लिए क्यूआर कोड स्कैनिग के लिए कर्मी मोबाइल ले जाएंगे।स्कैनिग के तुरंत बाद मोबाइल की स्वीच आफ कर देनी होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना से संबंधित किसी अधिकारी व कर्मचारी, प्रत्याशी, चुनाव एजेंट, गणना अभिकर्ता सहित कोई भी व्यक्ति मतगणना कक्ष के बाहर बैरिकेडिग तक मोबाइल नहीं ले सकता है। उन्होंने बताया कि पूरी मतगणना प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना टेबल तक ईवीएम व वीवी पैट ले जाने और ले आने की प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की नजर से गुजरेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वैसे तो पूरे जिले में धारा 144 प्रभावी है लेकिन मतगणना के दिन गणना स्थल से 100 मीटर की परिधि में विशेष रूप से प्रभावी रहेगी। एक जगह भीड़ एकत्र होने और विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो संबंधित खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह भी बताया कि एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 28 से 29 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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