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आजमगढ़: सार्वजनिक सम्पति और सड़क किनारे चुनाव प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कार्रवाई -जिलाधिकारी

निजी भवन या छतों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए प्रशासन को 03 दिन के अंदर सूचित करना होगा 

आजमगढ़ 05 अप्रैल 2019-- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति यथा- भवन, विद्यालय, सड़क के किनारे, पुल, सभागार की दीवारों पर किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री चस्पा नही की जायेगी, न ही पेण्टिंग की जायेगी और नही झण्डा लगाया जायेगा।इसी प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्तियों यथा- भवन, विद्यालय, कार्य स्थल आदि की दीवारों/छतों पर बिना मालिक के अनुमति के किसी प्रकार की प्रचार सामग्री न तो चस्पा की जायेगा और न ही झण्डा लगाया जायेगा। यदि अनुमति लेकर प्रचार सामग्री लगायी जाती है तो इसकी सूचना तीन दिवस के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ के कार्यलय में उपलब्ध कराना होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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