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/प्रत्याशियों का कार्यालय धार्मिक स्थल,शैक्षणिक संस्थान,अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर बनेगा

रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नही होनी चाहिए, उम्मीदवार 04 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी 70 लाख रू0 तक व्यय कर सकता है

सामान्य जाति के प्रत्याशी की जमानत धनराशि 25 हजार,अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 12 हजार निर्धारित है- जिला निर्वाचन अधिकारी 

आजमगढ़ 08 अप्रैल 2019-- जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता/निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।
उन्होने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिए, यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच करने से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र हेतु दो प्रस्तावक होने चाहिए, जबकि अन्य दलों/निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए, जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है।
उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन लड़ने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु जमानत की धनराशि 25 हजार रू0 है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 हजार रू0 निर्धारित है तथा निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी 70 लाख रू0 तक व्यय कर सकता है। मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थियों को 04 फोटो संलग्न करना है तथा नोड्यूज से संबंधित शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार 04 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उसके जमानत राशि को प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी, अन्य नामांकन पत्रों के लिए पत्र में रसीद/चालान द्वारा जमा धनराशि संलग्न किये जाने का उल्लेख कर दिया जाय। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित फार्म ए एवं बी प्रस्तुत करना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधित व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग आॅफिसर को सूचित करना होगा।
उन्होने बताया कि उम्मीदवार के साथ केवल 05 व्यक्ति ही (उम्मीदवार सहित) नामांकन स्थल पर आयेंगे इसके अतिरिक्त किसी को आने की अनुमति नही दी जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उन्होने राजनैति दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि वीडियो वैन चलाये जाने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दी जायेगी। राजनैतिक दल/प्रत्याशी को अनुमति की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बाइक रैली में 10 से अधिक बाइक शामिल नही होगी तथा बाइक पर 2x 1 फीट का झण्डा अनुमन्य होगा। उन्होने कहा कि रोड शो में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नही होनी चाहिए, रोड शो करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, ब्लड बैंक तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में रोड शो की अनुमति नही दी जायेगी, रोड शो अवकाश के दिन एवं नाॅन पीक आवर्स में किया जायेगा। रोड शो में प्रयुक्त वाहनों में प्रत्येक 10 वाहनों के बीच 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन के समय नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 02 वाहन अनुमन्य होंगे। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को झण्डे के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि दो पहिया वाहन में 2x 1 फीट का एक झण्डा तथा तीन पहिया वाहन यथा ऑटो , ई-रिक्शा पर 3x 2 फीट का झण्डा लगाने की अनुमति है। उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों का कार्यालय धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित होगा। पार्टी कार्यालय पर 4ग8 फीट से बड़ा झण्डा नही लगाया जायेगा। राजनैतिक दलों द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट आॅफिस, सरकारी अस्पताल/डिस्पेंशरी में कोई भी प्रचार सामग्री नही लगायी जायेगी।
उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बताया कि कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष संख्या 59 में मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) स्थापित कराकर संचालित किया गया है। इसमें किसी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशित कराने हेतु एमसीएमसी में 03 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात एमसीएमसी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित कराया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित समस्त संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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