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आजमगढ़ : लोकसभा चुनाव: प्रशासन ने जनपद के संबंधित प्रिण्टिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठक की

निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता लिखा होना अनिवार्य 

आजमगढ़ 13 मार्च-- उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत जनपद के संबंधित प्रिण्टिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उन्होने बताया कि निर्वाचन पैम्पफलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है।  उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवायेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
इसी के साथ ही उन्होने कहा कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नही करवायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाय।
उन्होने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है, अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गये हैण्डबिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भाें में हो, परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेण्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैण्डबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127क के उपबन्धों का उल्लघंन करता है तो वह 06 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2000 रू0 तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।
उन्होने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रणों पर उक्त प्रतिबन्ध, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये हैं, ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी या चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे-किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो, जो अवैध आपराधिक या आपत्तिजनक हो तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सकती है। ये प्रतिबन्ध राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होेते हैं।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, उपायुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द्र श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह तथा जनपद के समस्त संबंधित प्रिण्टिंग प्रेसांे के मालिक/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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