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मतदान के लिए फोटो युक्त मतदान पर्ची स्टैण्ड-अलोन पहचान पत्र के रूप में स्वीकार होगी

जानिये किन दस्तावेजों के जरिये आप दे सकते हैं अपना वोट 

आजमगढ़ 12 मार्च 2019-- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आसन्न लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान के लिए फोटो युक्त मतदान पर्ची को स्टैण्ड-अलोन पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनसुार, मतदाता से अपील किया है कि मतदान दिवस को मतदान के लिए जाते समय अपने साथ मतदाता पर्ची के साथ-साथ मतदाता फोटो पहचान-पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अपने साथ अवश्य ले जाए। वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्रााइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों/डाकघरों द्वार जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान-पत्र तथा आधार कार्ड शामिल है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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