बैंक से 10 लाख से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स विभाग को सूचना पहुंच जाएगी
आजमगढ़ : लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप बैंक या फिर घर से 50 हजार से अधिक नकदी लेकर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह धनराशि आपकी है, इसका साक्ष्य भी आपके पास होना चाहिए। चुनाव के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक रुपये किसी के पास मिले तो फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम उसे आयकर विभाग को सौंप देगी। जिसके पास से यह धनराशि मिलेगी, उसे यह बताना होगा कि धनराशि लेकर वह कहां जा रहा है और कहां से धन लेकर आया। अगर उक्त व्यक्ति हिसाब नहीं दे सका तो आयकर विभाग धनराशि को जब्त कर लेगा। इसके अलावा बड़े लेनदेन पर भी बैंक की निगाह रहेगी। 10 लाख से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स को सूचना पहुंच जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए हर जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं की हर जनपद में डीएम बैंक और इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक करके इस प्रावधान का अनुपालन कराएँगे । आयोग ने कहा है की बड़ी राशि के बैंकिंग नकद लेनदेन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। इसकी सूचना संबंधित बैंक को देनी होगी। निर्देशों के अनुसार बताया 10 लाख या फिर इससे अधिक धनराशि की निकासी बैंक से होती है तो इनकम टैक्स अधिकारी इसकी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा किसी को भी 50 हजार रुपये तक ही नकद राशि चुनाव के दौरान रखने की अनुमति है। इससे अधिक राशि चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो उसे यह साबित करना होगा कि उक्त नकद राशि उसकी ही है। इसके लिए उसे बैंक , रसीद आदि के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
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