आजमगढ़ : दीवानी न्यायालय में बुधवार को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर अदालत ने दो आरोपितों को बीस-बीस वर्ष कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने सुनाया।अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़ित विवाहिता सात फरवरी 2015 की शाम घर से 250 मीटर दूर सिवान में शौच के लिए गई थी। उसी दौरान पड़ोस के मनीष सिंह उर्फ झिलगू एवं अवनीश सिंह उर्फ झिनकू पुत्रगण सूर्यनारायण सिंह निवासी ग्राम शंभूपुर थाना अहरौला ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही अवनीश ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो के आधार पर अभियुक्तगण पीड़िता को ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किए। तंग आकर पीड़िता ने लगभग एक माह बाद आपबीती पति व ससुराल वालों को बताई। मामला पुलिस तक पंहुचा तो इस प्रकरण में पुलिस ने मनीष ¨सह उर्फ झिलगू व अवनीश ¨सह उर्फ झिनकू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। एडीजीसी प्रेमनाथ यादव ने पीड़िता सहित कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित मनीष सिंह उर्फ झिलगू व अवनीश सिंह उर्फ झिनकू को बीस-बीस वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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