आरोपियों की मां सहित एक अन्य को अपहरण में सात -सात वर्ष का कारावास तथा जुर्माना
आजमगढ़ : गैंगरेप व अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को बीस -बीस साल के कारावास तथा तीस -तीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई । जब कि गैंग रेप के आरोपियों की मां सहित एक अन्य को अपहरण के आरोप में सात -सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को दस -दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक धीरेंद्र कुमार ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के थाना क्षेत्र के एक गांव में आरती पत्नी श्रीप्रकाश अपने ही गांव की 20 वर्षीया युवती को 24 अगस्त 2013 को उसके घर से बुलाकर ले गई। . युवती जब शाम तक घर नहीं लौटी ,तो उसकी खोजबीन की गई। इस दौरान युवती के परिजनों ने आरती से पूछताछ की। तब आरती ने बताया कि युवती मेरे घर से चली गई है। खोजबीन करने के बाद 6 सितंबर 2013 को युवती के पिता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि युवती को आरती के पुत्र राहुल ,विपिन तथा एक अन्य सोभनाथ पुत्र संतलाल उसे से भगा ले गए हैं। . पहले कानपुर में ले जाकर राहुल और विपिन ने बलात्कार किया और फिर रेप पीड़िता को आगरा में बेच दिया । रेप पीड़िता होश में आने पर अपने आप को आगरा में पाया। लगभग डेढ़ साल बाद किसी तरह से बच कर पीड़िता युवती जिले में आई । इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद राहुल ,विपिन ,सोमनाथ तथा आरती के विरुद्ध चार्ज शीट कोर्ट में भेज दी।. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव ने पीड़िता समेत छह गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरती व शोभनाथ को सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना तथा राहुल व विपिन को बीस साल के कारावास तथा तथा तीस -तीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को जुर्माने की राशि में से आधी राशि देने का आदेश भी दिया।.
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