आजमगढ़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध करायी जायेगी।उपायुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने बताया कि जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 05 अंशदान जमा करना होगा। उक्त योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो। शासन की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु कम धनराशि की परियोजना को वरीयता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद में जिले हेतु चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के उद्योग को वरीयता दिया जाना है। साथ ही महिला उद्यमी एवं अनु0जाति के लाभार्थियों को चयन में वरीयता दी जायेगी। उक्त योजना में आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने के अन्तिम तिथि 18 नवम्बर 2018 तय की गयी है। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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