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मूर्ती विसर्जन के दिन 20 अक्टूबर को बंद रहेगी समस्त मदिरा की दुकाने

आजमगढ़ 17 अक्टूबर 2018-- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर शिवाकान्त द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिये हैं कि दशहरा के पर्व पर मूर्ति विसर्जन दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, बार, भांग, ताड़ी एवं स्प्रिट आदि की थोक एवं फुटकर की आबकारी दुकानें बन्द रहेंगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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