आजमगढ़ 11 अक्टूबर 2018 -- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 वी0के0सिंह ने बताया कि पशुधन बीमा योजना का संचालय केन्द्र एवं राज्य सरकार के साझा सहयोग द्वारा किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं । उन्होने बताया कि योजना में दो प्रकार के पशुओं का चयन किया गया है (बडे पशु एवं छोटे पशु) बडे पशुओं में गाय, भैंस, घोड़ा, ऊॅट, गदा, खच्चर एवं बैंल और छोटे पशुओं में भेंड, बकरी, सूअर,खरगोश। प्रत्येक परिवार पाॅच यूनिट पशुओं का बीमा करा सकता है । एक यूनिट से आशय एक बड़ा जानवर अथवा 10 छोटे जानवरों से है । एक परिवार से आशय पति पत्नी और डिपेन्डेन्ट बच्चों से है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत अलग परिवार माना जायेगा। इस योजना में बी0पी0एल0/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति का लाभार्थी केवल 10 प्रतिशत प्रिमियम देकर एवं अन्य वर्गो के लाभार्थी 25 प्रतिशत प्रिमियम देकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत अपने पशुओं का एक साल अथवा 03 साल का बीमा करा सकते हैं । पशु सामान्य मृत्यु ,एक्सीडेन्टल मृत्यु और परमानेन्ट टोटल डीसएबिलिटी को शामिल किया गया है । इसमें आवश्यक दस्तावेज में पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा जाति एवं बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, पशु का टैग सहित लाभार्थी के साथ फोटो चारो तरफ से अनिवार्य है । यह कार्य जनपद के समस्त पशु चिकित्सालयों पर प्रारम्भ हो गया है जहाॅ से लाभार्थी सम्पर्क कर अपने पशुओं का बीमा कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
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