आजमगढ़ 22 जून 2018--जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्भाजन, सत्यापन एवं निर्वाचक नामावली का गहन प्रकृति का विशेष पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनितिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन इसके अन्तर्गत भवन की स्थिति, (सुनिश्चित मूलभूत सुविधाएं यथा रैम्प, पानी विद्युत, शौचालय, छाया, फर्नीचर, टेलीफोन) आदि के सत्यापन हेतु जनपद स्तर से अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है। उन्होने बताया कि जिन मतदेय स्थलों पर 600 से कम मतदाता हैं उन्हें आयोग के निर्देश के क्रम में समीपस्थ मतदेय स्थलों पर समायोजित किया जाना है। जनपद में 600 से कम मतदाता वाले 353 मतदेय स्थल थे, जिसमें से 86 मतदेय स्थलों में उसी केन्द्र के अन्य मतदेय स्थल के मतदाता सम्मिलित कर दिये गये हैं जिससे उक्त मतदेय स्थलों पर 600 से अधिक मतदाता हो गये हैं तथा 10 मतदेय स्थलों को आयोग के निर्देश के क्रम में मर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ आगामी निर्वाचनों में वी0वी0पैट की अनिवार्यता के कारण प्रत्येक मतदेय स्थलों पर 1200-1300 की रेंज में मतदाता रखे जाने के निर्देश के क्रम मंे मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रक्रिया के अन्तर्गत कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों में समायोजित किये गये तथा 293 मतदेय स्थल नये बनाये गये हैं। इस प्रकार 283 मतदेय स्थलों की वृद्धि हुई है। उन्होने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उपलब्ध करायी गयी मतदेय स्थल की सूची का गहन परीक्षण कर लें तथा यदि कहीं कोई सुझाव/आपत्ति सम्भावित हो तो 27 जून 2018 तक संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें जिससे उसकी जांच कराकर निस्तारण किया जा सके। उन्होने कहा कि बी0एल0ओ0 द्वारा 1 जून 2018 से 30 जून 2018 तक घर-घर सत्यापन का कार्य किया जायेगा जिसमें 1 जनवरी 2018 के आधार पर जिन नागरिकों के नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नही हैं उनके नाम सम्मिलित करने हेतु प्रारूप-6 पर दावा प्राप्त किया जायेगा, 1 जनवरी 2019 के आधार पर 18 वर्ष पूरी करने वाले नागरिकों का चिन्हांकन किया जायेगा, 18-19 आयु वर्ग एवं महिला मतदाताओं के छूटे नामों के नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु फोकस किया जायेगा, 1 से अधिक बार सम्मिलित डुप्लीकेट नाम, मृत एवं स्थायी रूप से शिफ्टेड मतदाताओं के नाम अपमार्जित करने तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का सत्यापन कराया जायेगा, जो मृत पाये जायेंगेे उनके नाम विलोपित किये जायेंगे। निर्वाचन नामावली में संसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य/अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम का सत्यापन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि बी0एल0ओ0 अथवा किसी भी व्यक्ति से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बी0एल0ओ0 अथवा किसी भी स्तर पर बल्क में फार्म 6,7,8 आदि स्वीकार नही किये जायेंगे। बी0एल0ए0 एक दिन में एक बार बी0एल0ओ0 के पास 10 से अधिक दावे/आपत्तियों जमा नही कर सकता। कार्यक्रम अवधि में 30 से अधिक दावे/आपत्तियों प्रस्तुत करने पर दावे/आपत्तियों की सूची तैयार कर घोषणा करना होगा, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा क्रास सत्यापन कराया जायेगा।
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